
अमृतसर, 9 अगस्त (राजन):चुनाव कमीशन की ओर से एक जनवरी 2023 के आधार पर फोटो वोटर सूची की आगामी विशेष सामग्री रिवीजन, पोलिग स्टेशनों की रेशनेलाईजेशन और वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिक किए जाने के संबंध में सहायक जिला चुनाव अधिकारी सुरिदर सिंह ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। लघु सचिवालय में हुई बैठक में चुनाव तहसीलदार रजिदर सिंह, इंडियन नैशनल कांग्रेस हरगुरिदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल अशोक कुमार, आम आदमी पार्टी से दिलबाग संधू, दविदर सिंह के अलावा अलग-अलग राजनीतिक दलों के आगू उपस्थित हुए।एडीसी सुरिंदर सिंह ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब चंडीगढ़ की ओर से लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 के सैक्शन 23 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार सेक्शन 23 के सब एक्शन पांच अनुसार हर एक शख्स जिसका नाम वोटर सूची में दर्ज है, वह अपना आधार नंबर की सूचना अपने चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी को फार्म नंबर छह-बी में देंगे। वोटर की ओर से फार्म नंबर छह-बी में आधार नंबर की सूचना देने का काम एक अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है।जिला चुनाव अधिकारी व चुनावी रजिस्ट्रेशन अफसरों के दफ्तर या बीएलओ के पास भी यह फार्म नंबर छह-बी मौजूद होगा। इस उद्देश्य के तहत कमीशन की ओर से जो प्रोग्राम जारी किया जाएगा, उसके अनुसार बीएलओ को समूचे वोटरों के आधार नंबर के ब्यौरा एकत्रित करने के लिए घर-घर भी भेजा जाएगा। इस लक्ष्य के तहत कलस्टर स्तर पर विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे और इन कैंपों में विशेष मुहिम द्वारा तय तारीखों को वोटरों से उनके आधार नंबर के ब्यौरा फार्म नंबर छह-बी में प्राप्त किए जाएंगे। जिला चुनाव अफसरों की ओर से अधिकारिक किए गए वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, ई-सेवा केंद्र और सिटीजन सर्विस सेंटरों पर भी फार्म नंबर छह-बी प्राप्त किए जा सकेंगे।उन्होंने कहा कि अगर किसी वोटर के पास आधार नंबर नहीं है या वह अपना आधार नंबर देने के समर्थ नहीं है तो वह उसके विकल्प में फार नंबर छह-बी दर्ज 11 दस्तावेजों में किसी एक दस्तावेज की कापी जमा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इस समय के दौरान योग्यता तिथि 1 जनवरी 2023 के अनुसार 18 साल की उम्र पूरी करने वाले योग्य आवेदक जिसकी जन्म तारीख एक जनवरी 2005 से होगी की जहां वोट बनाई जाएगी, वहीं साथ ही 2 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की 17 साल की उम्र वाले आवेदक भी एडवांस में ही अपनी नई वोट की रजिस्ट्रेशन के लिए अपने विधानसभा चुनाव हलके के चुनावी रजिस्ट्रेशन अफसर या बीएलओ पास या आनलआइन विधि द्वारा, एनवीएसपी, वीएचए पर अप्लाई कर सकेंगे। 17 साल के ऐसे अडवांस आवेदक की उम्र जैसे जैसे 18 साल पूरी होगी तो वह उनके फार्मों पर चार योग्यता तारीख के बीच महीनों के स्लाट अनुसार कार्रवाई सारा साल ही होती रहेगी और संबंधितों की नए वाट बनते रहेंगे। कमीशन की नई पालिसी अनुसार वोटर कार्ड उनके घर के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिए जाएंगे। 17 साल के वोटरों के पास दोनों आप्शन होंगी, वह अडवांस में भी अप्लाई कर सकेंगे और अपनी उम्र 18 साल की पूरी होने के बाद भी अप्लाई कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कमीशन की ओर से अब इस नियम में संशोधन करते हुए साल की चार तिमाही के हिसाब से चार योग्यता तारीख एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एकअक्तूबर कर दी गई है। हर एक साल की एक जनवरी को वार्षिक समरी विजन का नाम दिया गया है, जिसके आधार पर आम जनता से वोटर सूची में नाम दर्ज करने, कटौती, संशोधन करने के लिए योग्य लोगों के पास दावे व ऐतराज प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद की योग्यता तारीख एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर के बनाकर 18 साल उम्र पूरी करने वाले युवा और हर योग्य व्यक्तियों के पास से वोटर सूची की लगातार संशोधन दौरान एडवांस में दावे, एतराज, संशोधन संबंधी फार्म प्राप्त किए जा सकेंगे। एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर की योग्यता तिथि का फायदा यह होगा कि आने वाले समय से पहले योग्यता तिथि एक जनवरी के आधार पर चलने वाली वार्षिक समरी रिवीजन में भी एडवांस में अपना दावा, एतराज, संशोधन के लिए फार्म भर सकता है। लेकिन उस पर कार्रवाई संबंधित तिमाही के समय अनुसार ही होगी। हर एक तिमाही के दौरान दावे, ऐतराज, संशोधन संबंधी सप्लीमेंट बनेगा। वोटर पहचान कार्ड हर एक तिमाही की समाप्ति के उपरांत बनेगा। उन्होंने बताया कि जैसे पहले स्लाट एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा स्लाट एक जनवरी से 31 मार्च तक, तीसरा स्लाट एक अप्रैल से 30 जून तक और चौथा स्लाट एक जुलाई से 30 सितंबर तक निर्धारित किया गया।
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