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शहर के मेयर शिप विवाद को लेकर हाई कोर्ट में अब सुनवाई 23 अगस्त को

अमृतसर,18 अगस्त (राजन):शहर के नगर निगम के मेयरशिप विवाद को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में डाली गई रिट पटीशन की सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी।आज हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए अधिक केस होने के कारण इस रिट पतिशन पर  सुनवाई नहीं हो पाई। जिस कारण अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त  की तारीख मिल गई। गौरतलब है कि सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी की ओर से हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर की हुई है कि कांग्रेस पार्टी के पास नगर निगम हाउस में बहुमत है और वर्तमान मेयर करमजीत सिंह रिंटू को मेयर पद से हटाने के लिए नगर निगम हाउस में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। जिस पर सुनवाई दौरान तरीखे पड़ रही हैं। गौरतलब है कि मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू को पद पर बने रहने के लिए नगर निगम  हाउस में मौजूद एक तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।बताते चलें मेयर रिंटू विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। निगम सदन में इस वक्त 84 पार्षद और पांच शहर के विधायक सदस्य हैं। मेयर रिंटू के आम आदमी पार्टी में जाने के बाद इस वक्त लगभग 35 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और शहर के पांचों विधायक भी आम आदमी पार्टी से संबंधित है। जिससे मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू के पद पर बने रहने के लिए किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। बताते चलें कि मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू का कार्यकाल 28 जनवरी साल 2023 तक का है।

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