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अवैध तौर पर पोस्टर ,बैनर , बोर्ड,होर्डिंग इत्यादि लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई: निगम कमिश्नर

अमृतसर,22 फरवरी (राजन): नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि  जी-20 शिखर सम्मेलन अमृतसर शहर में होने जा  रहा है। शहर में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और ब्यूटीफिकेशन के कार्य चल रहे  है। सौंदर्यीकरण अभियान के तहत नगर निगम द्वारा सरकारी सड़कें, सरकारी भवन, पुल, खंभे, पार्क,दीवारों, चौराहों आदि पर पेंटिंग और चित्रकारी आदि कार्य हो रहे हैं।कुछ लोगों द्वारा कुछ क्षेत्रों में पोस्टर,बैनर, बोर्ड,होर्डिंग इत्यादि लगाए जा रहे हैं जिससे ये कलाकृतियां, पेंटिंग्स आदि क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है।ऐसा करने से शहर की सुंदरता प्रभावित होंगी और  प्रतिमा को भी नुकसान पहुंच सकता है। शहरवासियों से अपील है कि शहर वाणिज्यिक/धार्मिक/राजनीतिक रूप से किसी भी स्थान पर पोस्टर,बैनर,बोर्ड,होर्डिंग आदि नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने की स्थिति में, “पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट-1976” की धारा 123 और “पंजाब संपत्ति विकृति निवारण अधिनियम-1997″कानूनी कार्रवाई के अनुसार लागू किया जाएगा और सरकार निर्देशानुसार ऐसा करने वाले पर केस दर्ज करवा कर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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