
अमृतसर,12 अप्रैल (राजन):वारिस पंजाब दे के चीफ एवं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के वकील इमान सिंह खारा द्वारा हाईकोर्ट में हैबियस कॉपर्स के तहत ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे अमृतपाल के अवैध पुलिस हिरासत में होने की पुष्टि हो सके। वकील ने कहा कि उन्होंने अपना जवाब केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना जवाब पंजाब सरकार को देना चाहिए था। इसके बाद हाईकोर्ट ने अन्य मामलों के साथ अमृतपाल के इस मामले की आगामी सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
हैबियस कॉपर्स के तहत अवैध पुलिस हिरासत में बताया
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में पिछली सुनवाई पर वारिस पंजाब दे के लीगल एडवाइजर एडवोकेट इमान सिंह खारा से कहा था कि वह कोई ऐसा सबूत पेश करें कि, जिससे अमृतपाल के अवैध पुलिस हिरासत में होने का दावा साबित होता हो सके।
पिछली सुनवाई में पड़ी थी पुलिस को फटकार
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि अमृतपाल देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? 80 हजार पुलिस वालों के घेरे से वह कैसे भाग निकला ? हाईकोर्ट ने इसे पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया था ।वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक अमृतपाल सिंह की दो वीडियो और एक ऑडियो भी सामने आ चुकी है।
रेलवे स्टेशनो पर लगाए अमृतपाल के पोस्टर
पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशनों पर अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि अमृतपाल के बारे में जो कोई भी जानकारी देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा ।
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