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तीन लाख से कम वार्षिक आय वाला प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाओं का हकदार

रशपाल सिंह ने जिला विधिक सेवा सचिव का पदभार ग्रहण किया

अमृतसर, 5 मई(राजन):जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव का पदभार ग्रहण करने वाले सीजीएम रशपाल सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वह प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, बच्चे, महिलाएं, मानसिक रूप से बीमार, विकलांग, प्रवासी और जेलों में बंद कैदी, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग, औद्योगिक श्रमिक भी इस सेवा से लाभान्वित हो सकते हैं। रशपाल सिंह ने बताया कि इस सेवा के तहत प्राधिकरण जरूरतमंदों को कोर्ट में फ्री वकील, फ्री लीगल एडवाइस, कोर्ट फीस, तबलानी फीस, गवाहों का खर्च, वकील की फीस और कोर्ट चार्जेज पर होने वाले विविध खर्चों का भुगतान करता है।उल्लेखनीय है कि  रशपाल सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गुरदासपुर से यहां आए हैं और इससे पहले यहां तैनात सीजीएम रहे हैं।प्राधिकरण के सचिव रहे पुष्पिंदर सिंह का तबादला मानसा कर दिया गया है। आज रशपाल सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद एडीआर भवन का दौरा किया और कार्यालय आने वाले लोगों से मुलाकात की।  उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्राधिकरण लोक अदालतों, मध्यस्थता और इस्तीफा केंद्र के माध्यम से विवादों और विवादों का निपटारा कर समाज में बढ़ते मतभेदों और अदालती बोझ को कम करने में बड़ा योगदान देगा।  उन्होंने नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के लिए न्यायालय परिसर स्थित प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचने या फोन नंबर 0183-2220205 पर संपर्क करने की अपील की। 

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