
अमृतसर,13 मई(राजन):राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ श्री मती हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला और सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं के निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण, अमृतसर के मार्गदर्शन में आज शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह नेशनल लोक अदालत जिला अदालतों अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में भी स्थापित की गई थी। इस नेशनल लोक अदालत में चेक, बैंक, भूमि विवाद, घरेलू विवाद और लगभग सभी प्रकार के मामले निपटाए गए। इस नेशनल लोक अदालत की अधिक से अधिक सफलता के लिए जिला अदालतों, अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में कुल 35 बेंचों का गठन किया गया। जिसमें से अमृतसर कोर्ट की 22 बेंच, स्थायी लोक अदालत की 1 बेंच, लेबर कोर्ट की 1 बेंच, कंज्यूमर कोर्ट की 1 बेंच और अजनाला की 2 बेंच और बाबा बकाला साहिब तहसील की 1 बेंच और इसके साथ-साथ पीठ द्वारा स्थापित की गई थी। लोक अदालत की सभी पीठों द्वारा कुल 23713 मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 8329 मामलों का आपसी राजीनामे करवा कर निपटारा किया गया।
लोक अदालत के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय मिलता
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर ने लोगों को लोक अदालत के महत्व के बारे में बताया।लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करवा कर फैसला होता है। लोगों की अदालतों के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय मिलता है। लोगों की अदालतों के फैसले की कोई अपील नहीं है। दोनों पक्षों के बीच प्यार बढ़ता है। लोक अदालत के दौरान एक मामला जिसमें पति-पत्नी का विवाद पिछले 04 वर्षों से अदालतों में लंबित था और एक बच्चा भी इस विवाद से प्रभावित था, उक्त मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा ने प्रयास किया दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा करवा कर केस को हल करवा दिया।
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