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गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी, बाबा बकाला में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश

डिप्टी कमिश्नर अमित तलवाड़ की फाइल फोटो। 

अमृतसर 29 अगस्त(राजन): डिप्टी कमिश्नर अमित तलवाड़ ने आदेश जारी किए हैं कि गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी, बाबा बकाला कस्बे के अंतर्गत पड़ते की सीमा के भीतर सभी क्षेत्रों में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक  किसी भी हॉल, दुकान, रेस्तरां, क्लब या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान आदि में शराब, सिगरेट, तंबाकू बेचने, उपयोग करने और भंडारण करने और अन्य नीली वस्तुओं को ले जाने, उनका उपयोग करने और यात्रा करने पर प्रतिबंध , नर्तकियों द्वारा मनोरंजन करना, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचना और दुकान के बाहर कृषि उपकरण और तेज हथियार जैसे गंडासी, टकुइया और कुल्हाड़ी प्रदर्शित करना में पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूँ।वहीं सब मंडल तहसील बाबा बकाला साहिब में लगने वाले राखड़ पुन्निया मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।  इसलिए, उनके आगमन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मेले में कानून और व्यवस्था बनाए।

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