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प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर को राहत देने के लिए जारी हुई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

अमृतसर,18 सितंबर (राजन):पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट(O T S ) स्कीम जारी कर दी गई है। इससे पहले लोकल बॉडी विभाग द्वारा 4 सितंबर को O T S के आर्डर जारी किए थे। किंतु इन ऑर्डर को पहले यह कहकर रोक लगा दी गई थी कि इस पर पुनर्विचार  किया जा रहा है। अब लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी  द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी करदी है।

इनको मिलेगा लाभ

जिन-जिन पार्टियों ने अपना पुराना हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। उन पर भारी भरकम जुर्माना व व्याज लग चुका है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिन-जिन पार्टियों ने अपना हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च 2023 तक नहीं भरा है। वह डिफाल्टर पार्टियां अपना बिना जुर्माना व ब्याज के पूरी पूरी राशि 31 दिसंबर 2023तक जमा करवा दे, उनको जुर्माना व व्याज से पूरी पूरी छूट मिलकर राहत मिल जाएगी। इसके बाद अगर डिफाल्टर पार्टी 31 मार्च 2024 तक अपना पूरा-पूरा टैक्स जमा कराएगी तो उस पार्टी को जुर्माना और ब्याज में से 50 प्रतिशत राशि में छूट मिलेगी। 31 मार्च 2024 तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अपना पुराना टैक्स जमा न करवाने वालों को पूरा-पूरा जुर्माना व ब्याज लगेगा।

वित्त साल  2023-24 में कोई भी राहत नहीं

बताते चलें कि प्रॉपर्टी टैक्स में वित्त साल 2023-24 का प्रॉपर्टी टैक्स  जमा करवाने वालों को कोई भी राहत नहीं है। इस वित्त वर्ष में  30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाने वालों को 10% रिबेट है। वन टाइम सेटलमेंट सिर्फ 31 मार्च 2023 से पहले वाले डिफाल्टर पार्टियों को ही है।

जारी की गई नोटिफिकेशन की कॉपी।

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