अमृतसर,16 अक्टूबर :पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल को अंतरिम जमानत दे दी है। जिसमें कुछ शर्तें हो सकती हैं। इतना साफ है कि मनप्रीत बादल के ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार हट गई है। इस बारे में हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर लिखवाए जा रहे हैं। आम तौर पर ऐसे केस में शर्तें होती हैं कि पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इसके अलावा जांच में भी शामिल होना
पड़ता है। हालांकि सारी बातें हाईकोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद ही पता चलेंगी।
पहले निचली अदालत ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी
मनप्रीत बादल की पहले निचली अदालत ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी। इसके उपरांत हाई कोर्ट में अंतरिक्ष मानस के लिए याचिका लगाई गई थी। जिस पर हाई कोर्ट से राहत मिली। वहीं मनप्रीत को जमानत मिलना पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पूर्व वित्तमंत्री के फरार होने को लेकर कई तरह के तंज कस रहे.थे। इसके अलावा उनके किए कामों की सजा भुगतने की बात कह रहे थे। मनप्रीत बादल के खिलाफ बठिंडा में लैंड अलॉटमेंट का केस दर्ज हुआ था। जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने कम रेट पर सरकारी प्लाट खरीदे। जिसके लिए बीडीए के अधिकारियों से मिलकर पूरी साजिश रची। जिससे सरकार को 60 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ।
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