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 पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग और हथियार तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़ ; 19 किलो हेरोइन, 7 पिस्तौल और 23 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 02 गिरफ्तार

अमृतसर, 31 दिसंबर(राजन):पंजाब पुलिस ने रविवार को अमेरिका स्थित तस्कर मनप्रीत उर्फ ​​मन्नू महावा द्वारा चलाए जा रहे सीमा पार नशीली ड्रग्सऔर हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया। अमृतसर से 2 तस्करो को गिरफ्तार किया गया।


पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान संदीप सिंह उर्फ ​​लाडी निवासी गुरु की वडाली, अमृतसर और रोशन निवासी हेर, थाना घरिंडा, अमृतसर ग्रामीण के रूप में की है।
उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने 19 किलोग्राम हेरोइन, 23 लाख रुपये की ड्रग मनी, 7 पिस्तौल- एक आधुनिक 9 मिमी ग्लॉक, तीन .30 बोर पिस्तौल और तीन .32 बोर पिस्तौल के साथ-साथ पाकिस्तानी मुद्रांकित,गोला-बारूद, मुद्रा गिनने की मशीन और ड्रोन बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। उसके कब्जे से उसकी हुंडई वर्ना कार (पीबी06बीबी4064) सहित रिमोट कंट्रोलर और स्पेयर फैन जब्त कर लिया गया, जिसमें वह हेरोइन की खेप सप्लाई करने जा रहा था।डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी सीधे तौर पर अमेरिका स्थित ड्रग तस्कर मन्नू महावा के संपर्क में थे और पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी कर पूरे राज्य में इसकी आपूर्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच की जा रही है।

ड्रग और हथियार आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों और उनके खरीदारों के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस टीमों को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि तस्कर मन्नू महावा के सहयोगियों ने सीमा पार और पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भेजी गई हेरोइन की खेप बरामद की है।  इसे किसी तक पहुंचाने से पहले तुरंत कार्रवाई करते हुए डीसीपी हरप्रीत मंदेर, एडीसीपी सिटी-3 अभिमन्यु राणा और एसीपी सेंट्रल सुरिंदर कुमार की देखरेख में सीआईए स्टाफ-3 की पुलिस टीमों ने इस्लामाबाद इलाके में विशेष पुलिस चेकिंग कीऔर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जब किसी को खेप पहुंचाने का इंतजार कर रहे थे। सीपी भुल्लर ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा अब तक खरीदी गई ड्रग्स  और हथियारों की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। एक केस एफआईआर नं. 298 दिनांक 31.12.2023 को पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद, अमृतसर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज किया गया है।

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