
अमृतसर 31 दिसंबर(राजन): नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी खबर है।पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर एक जनवरी से 50 प्रतिशत और साल 2023 -24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% जुर्माना लगेगा। पंजाब सरकार द्वारा पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर यानी साल 2013 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक की डिफाल्टर पार्टियों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की हुई थी। इस स्कीम के अंतर्गत पुराने प्रॉपर्टी टैक्स पर बिना जुर्माना व ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा सकता है।
शनिवार और रविवार को सभी केंद्र खुले

निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत और 1 जनवरी से करंट प्रॉपर्टी टैक्स पर भी 10 प्रतिशत जुर्माना लगने के अंतर्गत छुट्टी वाले दिन शनिवार और रविवार को नगर निगम के मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू और ज़ोनल ऑफिस में भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए सीएफसी केंद्र खुले पड़े हैं। सेंट्रो में प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि इसके अलावा भारी संख्या में लोग ऑनलाइन भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। हरदीप सिंह ने कहा कि शनिवार को 19 लाख रुपया प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ और रविवार आज भी शाम 4:00 बजे तक 22.20 लाख रुपए एकत्रित हो चुका हैं। उन्होंने बताया कि लोग अभी भी जुर्माना से बचने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में अब तक 31.41 करोड रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हो चुका है।
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