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जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा: सिविल

अमृतसर,20 सितम्बर: कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के संबंध में सिविल सर्जन अमृतसर डॉ किरणदीप कौर के निर्देशानुसार आज जिला नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी.  कॉम डी.डी.एच.ओ.  डॉ. जगनजोत कोर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया।  अमरदीप सिंह, एसआई  राजिंदर सिंह, मंगल सिंह, राजेश कुमार, दीपक कुमार, रमेश कुमार, रशपाल सिंह, हरप्रीत सिंह व सहयोगी स्टाफ शामिल रहे। 

धूम्रपान करने वाले 5 लोगों के चालान काटे

टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में तंबाकू बेचने वालों की जांच की, जिसमें माल रोड, कोर्ट रोड, क्वींस रोड और रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में 13 दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 5 लोगों के चालान काटे गए और पंजाब सरकार ने सभी तंबाकू विक्रेताओं को एनटीसीपी एनटीसीपी अधिनियम के तहत निर्देश जारी किए और इस अवसर पर अनमाप सिगरेट परियोजना को भी नष्ट कर दिया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन अमृतसर डॉ. किरणदीप कौर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ एक निर्धारित मानक के अनुसार एक निर्दिष्ट फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।उसके ऊपर “तम्बाकू से दर्दनाक मौत और कैंसर” कारण लिखना जरूरी है।  अतः उपरोक्त मापदण्डों के बिना तम्बाकू बेचना कानूनी अपराध है।  इसलिए यदि कोई तंबाकू विक्रेता घटिया तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 20 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।  इसके अलावा खुली सिगरेट बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना भी दंडनीय अपराध है। 

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