
अमृतसर, 14 अक्टूबर : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में नगर निगम चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अमृतसर से समाज सेवक प्रमोद चंद्र बाली द्वारा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अनिल खेत्रपाल ने पंजाब सरकार द्वारा नगर निगम के चुनावों को समय पर न कराने के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। माननीय न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के दौरान आदेश जारी किए हैं कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पंजाब में नगर निगम के चुनाव करवा दिए जाएं। जारी आदेशों में कहा गया है कि चाहे नगर निगम की वार्ड बंदी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। पुरानी वार्ड बंदी के अनुसार ही चुनाव करवा दिए जाएं। आपको बता दे की पंजाब की अमृतसर,जालंधर,लुधियाना और पटियाला नगर निगम का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका है, इतना समय बीत जाने के उपरांत भी इन चारों नगर निगमो के चुनाव अभी तक नहीं करवाए गए हैं।
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