
अमृतसर,8 नवंबर: शहर के टाउन हॉल क्षेत्र में सवेरा होटल निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने आज सख्त आदेश अपलोड कर दिए हैं।जारी किए गए आदेशों के अनुसार हाई कोर्ट ने कहा है कि होटल के निर्माण के समय नगर निगम के एमटीपी विभाग के जिस जिस अधिकारी की भी इस क्षेत्र में ड्यूटी रही है, उस उस अधिकारी के विरुद्ध बनती कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने आदेश में कहा है कि नगर निगम अमृतसर कमिश्नर का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करके हाई कोर्ट को सूचित किया जाए कि नगर निगम, अमृतसर के एमटीपी विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या विचाराधीन है। जो जो अधिकारी इस होटल के निर्माण के समय इस क्षेत्र में तैनात रहा है। सवेरा होटल का निर्माण साल 2019 से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा हैं। इस दौरान इस क्षेत्र में भारी संख्या में एमटीपी, एटीपी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैनात रहे हैं।इनकी संख्या दो दर्जन से भी अधिक है। उनकी सूची पहले भी लोकल बॉडी विभाग के विशेष सेक्रेटरी द्वारा भी नगर निगम अमृतसर से मंगवाई गई थी। हाई कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 19 नवंबर को की जानी है। हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर न्यायाधीश हर्ष बांगर ने 5 नवंबर को आदेश सुनाया था,जिस पर आज आदेश को अपलोड किया गया है। इस निर्माणाधीन होटल की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे बैंक को खाली करने और अवैध तौर पर बने मंजिलों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें
Amritsar News Latest Amritsar News