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पंजाब निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन 25 नवंबर से पहले: सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब

अमृतसर, 21 जनवरी:पंजाब सरकार द्वारा पांच नगर निगमों और 43 नगर परिषदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 25 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आज  सुनवाई के दौरान दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले संबंधी कॉपी भी अदालत को सौंपी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।इससे पहले 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 6.नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा।

5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा

पंजाब में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी के 15 दिनों में जारी की जाए ।.लेकिन तय समय सीमा में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुट्टियां भी आ गई थी। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए

वार्डबंदी के लिए 16 सप्ताह की जरूरत

गत सुनवाई में सरकारी वकील की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि वार्डबंदी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 16 सप्ताह की जरूरत है। उन्होंने अदालत को बताया कि वार्डबंदी संबंधी फैसला पिछली बार 17 अक्टूबर.2023 को रद्द किया गया था। ऐसे में नए सिरे से वार्डबंदी की काफी जरूरत है। हालांकि अदालत ने बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने को कहा था। वहीं, याचिका में निकाय चुनाव न होने से लोगों को आ रही दिक्कतों को भी उठाया गया था।

अमृतसर नगर निगम के  पुरानी वार्ड बंदी से हो चुनाव

अमृतसर के नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर रमण बख्शी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि पुरानी वार्ड बंदी के अनुसार  ही नगर निगम अमृतसर के चुनाव हो। दायर याचिका में रमन बख्शी  द्वारा कहा गया है नगर निगम अमृतसर द्वारा करवाई गई नई वार्ड बंदी में पक्षपात हुआ है। हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच द्वारा  दोनों पक्षों की सुनवाई  के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

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