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जिला प्रशासन ने विभिन्न आईई एल टीएस केंद्रों और कंसल्टेंसी के लाइसेंस किए रद्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला की फाइल फोटो।

अमृतसर,22 जनवरी :अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आईईएलटीएस और कंसल्टेंसी के कोचिंग संस्थान चलाने वाले विभिन्न लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन एजेंसियों ने अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के संबंध में इस कार्यालय से अनुरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आव्रजन कार्यालय बंद कर दिया है और कुछ एजेंसियों ने अनुरोध किया है कि वे अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। जिसके आधार पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

इनके लाइसेंस किए गए हैं रद्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रैंड लेज़ इंटरनेशनल इमिग्रेशन एस.सी.  ओह 122, तृतीय तल, जिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रंजीत एवेन्यू, अमृतसर;  टुलीज़ अकादमी 9AB.  न्यू लॉरेंस रोड, बीबीकेडीएवी कॉलेज की सामने अमृतसर;  लिंग्वा फ्रैंका, एससीएफ 69, प्रथम तल, कबीर पार्क, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के सामने, अमृतसर और इंग्लिश हब, 485/बी, मैकलियोड रोड, रानी का बाग, अमृतसर के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि उक्त लाइसेन्सधारी या उसकी फर्म के विरुद्ध किसी अधिनियम/नियम के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त लाइसेन्सधारी/फर्म का स्वामी/प्रोपराइटर प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसे क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी।

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