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सवेरा होटल निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने फिर लगाई फटकार: न्यायाधीश ने कहा बैंक को खाली करने के लिए रिप्लाई क्यों नहीं हुई फाइल; अगली सुनवाई 27 जनवरी को

निर्माणाधीन सवेरा होटल की तस्वीर।

अमृतसर, 22 जनवरी: शहर के टाउन हॉल क्षेत्र में सवेरा होटल निर्माण को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश हर्ष बांगर ने फिर फटकार लगाई है। इस केस की  25 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने कहा था इस निर्माणाधीन होटल के अवैध निर्माण को गिराने से पहले होटल की  निचली मंजिल में  चल रहे पंजाब नेशनल बैंक को वहां से शिफ्ट किया जाए।बैंक के शिफ्ट हो जाने के उपरांत ही होटल के अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। पिछली तारीखों में न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया था कि होटल के ऊपरी मंजिलो के निर्माणो को तोड़ते समय बैंक में उपस्थित बैंक अधिकारियों,कर्मचारियों और बैंक में आने वाले लोगों की कोई हानि होगी तो क्या बैंक इसकी जिम्मेवारी लेता है?

बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बैंक ने कैसे ऑक्युपाई कर लिया

25 नवंबर को सुनवाई दौरान  हाई कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष बांगर ने कहा कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बैंक ने कैसे ऑक्युपाई कर लिया। बैंक के वकील ने कहा कि होटल निर्माण करने वालों ने कहा था कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बहसबाजी के बाद न्यायाधीश हर्ष बांगर ने इस मामले को लेकर अमिकस वकील के तौर पर वरिष्ठ वकील राजीव आनंद को नियुक्त कर दिया। वरिष्ठ वकील राजीव आनंद  इस मामले में अदालत को सलाह देंगे।  न्यायाधीश हर्ष बांगर ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख नियुक्त कर दी है।

4 दिसंबर को न्यायाधीश हर्ष बांगर छुट्टी पर थे

4 दिसंबर को न्यायाधीश हर्ष बांगर छुट्टी पर थे। जिस कारण इस केस की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई। आज जब इस केस को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो न्यायाधीश हर्ष बांगर द्वारा बैंक को इस जगह से शिफ्ट होने की रिप्लाई फाइल न होने पर फटकार लगाते हुए कहा कि बैंक के वकील बैंक शिफ्ट करने की जल्द से जल्द रिप्लाई फाइल करें। इस केस की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है।

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