
अमृतसर, 31 जनवरी(राजन):पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस उनके द्वारा जारी आदेशों का पालन कर रहे हैं। एडीए के विनियामक विंग द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल अभियंता (जेएएस), एडीए, अमृतसर और पुलिस स्टेशन अजनाला और पुलिस स्टेशन रमदास के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में
अवैध कॉलोनीयों को पापड़ा एक्ट के तहत नोटिस किए हुए हैं जारी

चूरियन रोड पर कॉलोनी को जवाबी कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। जिला टाउन प्लानर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए गांव चमयारी में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनी को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इस अनधिकृत कॉलोनी के मालिक सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए, सरकारी निर्देशों की अनदेखी करते हुए कॉलोनी का विकास कर रहे थे। इसके अलावा, अजनाला-रमदास रोड पर गांव गग्गोमहल में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करने गई रेगुलेटरी टीम का किसान संगठन ने विरोध किया और तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। जिसके चलते किसान संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
अवैध कॉलोनी के मालिकों के विरुद्ध केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस विभाग को लिखा
पुलिस विभाग को उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने अब तक कुल 15 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच की जाती है, काम रोकने के लिए संबंधित अधिनियमों के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं तथा संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।
प्लॉट खरीदने से पहले पुड्डा से जानकारी जरूर ले
जिला नगर टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले, जो पुड्डा विभाग से स्वीकृत नहीं हैं, उन कालोनियों में प्लाटों की बिक्री के संबंध में किसी भी विज्ञापन के अनुसार, जिला प्रशासन से परामर्श अवश्य लें। संबंधित अधिकारियों से उस कॉलोनी के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें पुड्डा से मंजूरी लेनी चाहिए ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और इससे उन्हें असुविधा न हो। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।
‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन कर