
अमृतसर,4 फरवरी: टाउन हॉल क्षेत्र में निर्माणाधीन सवेरा होटल मामले में हाई कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट के जज हर्ष बांगर ने आज सुनवाई दौरान कहा कि सवेरा होटल की बिल्डिंग का निर्माण अवैध हैं। अवैध बनी मंजिलों को तोड़ा जाना है। अवैध बनी मंजिलों को तब ही तोड़ा जा सकता है, जब इस बिल्डिंग के नीचे चल रहे बैंक को वहां से हटाया जा सके। हाई कोर्ट के जज हर्ष बांगर ने कहा कि बैंक अधिकारियों को भी पता था, सवेरा होटल का निर्माण इल्लीगल है। इसके बावजूद बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए बैंक स्थापित हो गया। दोनों पार्टियों की सुनवाई के उपरांत हाई कोर्ट के जज हर्ष बांगर द्वारा आज फैसला सुरक्षित रखा गया है।
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