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नव विकसित हो रही अनाधिकृत कॉलोनियों पर एडीए और पुड्डा की कार्रवाई

कार्रवाई करते हुए अधिकारी और कर्मचारी।

अमृतसर, 21 फरवरी(राजन): पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए, एडीए के रेगुलेटरी विंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट श जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर (जेएएस), एडीए, अमृतसर और पुलिस स्टेशन घरिंडा के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में छेहरटा साहिब से गुरुद्वारा सैन साहिब रोड और गांव बासरके गिल्लन में बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। जिला टाउन प्लानर   रेगुलेटरी विंग गुरसेवक सिंह ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार गांव बासरके गिल्लन में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कालोनियों को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनाधिकृत कालोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।  उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। 

एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा

गुरसेवक सिंह ने कहा कि विभाग ने अब तक कुल 15 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है।  इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

प्लॉट खरीदने से पहले उस कॉलोनी की पुड्डा से अप्रूवल अवश्य ले

एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कालोनियों, जो पुडा विभाग से अप्रूव्ड नहीं हैं, वहां से प्लांट न खरीदे । प्लाट खरीदने से पहले उस कालोनी की पुडा से अप्रूवल अवश्य लें, ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और वे परेशानी का कारण न बनें।  इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में पुड्डा के अंतर्गत आते किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।

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