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जिले में स्कूल परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू : जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी की फाइल फोटो।

अमृतसर, 21 फरवरी: चेयरपर्सन केंद्रीय बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन   नई दिल्ली ने अमृतसर जिले में सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में 15 फरवरी से 4 अप्रैल  तक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जिले में स्थापित 22 केंद्रों की परिधि के आसपास धारा 144 के साथ-साथ पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर  साक्षी साहनी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। जिला मजिस्ट्रेट निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृतसर जिले में 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक दसवीं और बारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है।  यह धारा स्थापित किए गए 22 परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी। ये आदेश 4 अप्रैल, 2025 को परीक्षा पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे।

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