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पॉक्सो एक्ट के तहत 2 दोषियों को 20 साल और एक नाबालिग दोषी को 3 साल की कैद

अमृतसर, 12 नवंबर(राजन): अतिरिक्त सेशन जज ( फास्ट ट्रैक कोर्ट) तृप्तजोत कौर ने दुष्कर्म के आरोप में गगनदीप सिंह उर्फ ​​बिल्ली पुत्र हरजिंदर सिंह, साहिल पुत्र अशोक कुमार निवासी कोट खालसा, अमृतसर को एफआईआर संख्या 343/2020, थाना इस्लामाबाद अमृतसर, धारा 377/506/201 आईपीसी और 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए दोनों को 20 साल और एक नाबालिग दोषी को 3 साल  कैद और 20500/- रुपये प्रत्येक पर जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार, घटना वाले दिन 17.07.2020 को 10 वर्षीय पीड़िता अपने दोस्त के साथ मोटर पर गई थी, जहां उपरोक्त दोनों आरोपी पहले से ही एक नाबालिग आरोपी के साथ मौजूद थे और उन्होंने पीड़िता को पकड़ लिया, जबकि उसके दोनों दोस्त मौके से भाग गए। उन्होंने पीड़िता को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया और उसे गलत काम करने के लिए कहा। पीड़िता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर आरोपी ने उसे फिर से चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया और तीनों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और आरोपियों द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल हो गया।

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