अमृतसर, 7 अप्रैल (राजन):कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते पंजाब सरकार द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार पंजाब में राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेशों के अनुसार स्कूल कॉलेज वअन्य शिक्षा संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, पूरे पंजाब में रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू, शादी व रस्म पगड़ी मे इंडोर50 लोग, आउटडोर में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। शॉपिंग मॉल में स्थित प्रति शोरूम में10 लोग शामिल हो सकेंगे। जारी किए आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा।
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