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जिले में कोरोना वैक्सीन डोज बढ़ाने के लिए टीमें घर घर आकर करेंगी जागरूक : डिप्टी कमिश्नर

डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने जारी किए आदेश
6463लोगों ने ली कोरोना वैक्सीन डोज, डोज का आंकड़ा 151102तक पहुंचा, इनमें 97948आम लोगों ने ली वैक्सीन की पहली डोज 


अमृतसर,8अप्रैल(राजन): जिला सेहत विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जिले में आज 6945लोगों ने कोरोना वैक्सीन डोज ली है।अब तक कुल 151428 लोगों द्वारा कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज दी जा चुकी है। जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इनमें 97948 आम लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज है।
घर घर जा टीमें वैक्सीन डोज के लिए करेंगी जागरूक  : डिप्टी कमिश्नर

डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने जारी किए गए आदेशों में  कहा कि कोविड -19 (कोरोना वायरस) को भारत सरकार द्वारा महामारी घोषित किया गया है। जो तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार और पंजाब सरकार रोकथाम के लिए 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड -19 टीकाकरण (व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला प्रशासन लगातार इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है पढ़ने पर, यह देखा गया कि कोविड -19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका स्थापना के लिए आने वाले पात्र लोगों की संख्या बहुत कम है जो चिंता का कारण है।  यह महामारी शिविरों को रोकने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन आवश्यक है।इसलिए, जिले की प्रशासनिक मशीनरी ने टीकाकरण के लिए पात्र नागरिकों की पहचान की है। घर घर जाकर उन्हें महामारी के खतरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें टीका लगवाना बहुत जरूरी है।इसलिए, केविड -19 महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत एक अवसर है। डिप्टी कमिश्नर  गुरप्रीत सिंह खैहरा, आईएएस, जिला, तत्परता और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए,मजिस्ट्रेट-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी, अमृतसर पंजाब महामारी रोग, कोविड -19 विनियमन, 2020 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए इस जिले में सभी विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों आदि की तैयारी के लिए चयनित चयनकर्ता पहले से ही पंजीकरण अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 बी (2) के तहत चेनत सेक्टर अधिकारियों (चुनाव पर्यवेक्षकों) और बूथ स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी की तारीख 15.05.2021 तक आवंटित मतदान क्षेत्र में घर-घर जाकर 45 वर्ष और 45 वर्ष लोगों को वृद्ध और अधिक जागरूक बनाकर मतदान क्षेत्र से निकटता उन्हें टीकाकरण के लिए एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (टीकाकरण केंद्र) में ले जाया गया और सुनिश्चित करें कि ये अधिकारी केविड -19 टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड रखें कि कोई पात्र व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रहे।  इन अधिकारियों द्वारा इस कार्य के अतिरिक्तआपके क्षेत्र से संबंधित चुनाव कार्य भी पूरा हो जाएगा। इन आदेशों के प्रति किसी भी लापरवाही या कर्तव्य के अपमान से संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों और पंजाब महामारी रोग, कोविड -19 के खिलाफ सेवा नियम नियमन, 2020 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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