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सस्पेंड डीआईजी भुल्लर को जमानत: सीबीआई आय से अधिक संपत्ति केस में चालान पेश नहीं कर पाई

अमृतसर,5 जनवरी :चंडीगढ़ की सीबीआई की अदालत ने आज सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। अदालत ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि सीबीआई तय समय 60 दिनों की अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील
नरिंदर सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि आय से अधिक
संपत्ति जैसे गंभीर मामलों में 90 दिनों की कानूनी
समय-सीमा लागू होती है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और बचाव पक्ष की दलीलों से सहमति जताई।

भुल्लर की ओर से वरिष्ठ वकील एसपीएस भुल्लर, युवराज धालीवाल और समरिता ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई 60 दिनों की निर्धारित अवधि में चालान पेश करने में विफल रही है। ऐसे में आरोपी को कानून के तहत डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिलना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले आदेश सुरक्षित रखा और बाद में भुल्लर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जमानत की औपचारिकताओं के तहत बचाव पक्ष ने जमानती भी पेश किए।

हालांकि आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बावजूद सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जेल से रिहाई फिलहाल नहीं हो पाएगी। जबरन वसूली से जुड़े एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका पहले ही सीबीआई अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है। इस मामले में भुल्लर ने अभी तक हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

सीबीआई ने 29 अक्टूबर को रिश्वत मामले से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोप में हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफकेस दर्ज किया था। उस समय भुल्लर पहले से ही रिश्वत मामले में न्यायिक हिरासत में थे। आय से अधिक संपत्ति केस में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 5 नवंबर को दिखाई गई थी।

इससे पहले 2 जनवरी को अदालत ने भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उस समय दलील दी गई थी कि कथित बिचौलिए ने शिकायतकर्ता आकाश बट्टा से 5 अगस्त 2025 को एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जबकि सीबीआई में शिकायत 11 अक्टूबर 2025 को दर्ज कराई गई थी।

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