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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया: काटे गए चालान

अमृतसर, 30 जून(राजन):पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से तथा सिविल सर्जन डॉ. रश्मि विज के दिशा-निर्देशों के तहत कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व डिप्टी डायरेक्टर डेंटल डॉ. जगजोत कौर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जसपाल सिंह द्वारा किया गया।

इस अभियान के दौरान चार अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से एसडीओ ओंकार सिंह और प्रदीप जैन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। इन टीमों में जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह, डॉ. सिमरनजीत सिंह, डॉ. जगमन, डॉ. शबनमदीप कौर, ड्रग इंस्पेक्टर रोहित शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर सतनाम सिंह, मैडम रजनी, एसआई परमजीत सिंह, बलविंदर सिंह, राजिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) राजिंदर सिंह, गुरपाल सिंह, मंगल सिंह, गुरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे।

इन टीमों द्वारा रंजीत एवेन्यू, लिबर्टी मार्केट, हॉल गेट, हाथी गेट, ढाब, नमक मंडी आदि क्षेत्रों में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले 14 लोगों के चालान काटे गए।

इस अवसर पर जिला तंबाकू नियंत्रण अधिकारी सह डीडीएचओ डॉ. जगजोत कौर ने कहा कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने और कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा आज चार टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं की जांच की तथा मौके पर कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 9 व्यक्तियों और 19 दुकानदारों के चालान काटे हैं।

उन्होंने कहा कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा।

यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुसार एक निर्धारित चेतावनी चित्र तथा उसके ऊपर “तंबाकू दर्दनाक मौत और कैंसर का कारण बनता है” लिखा होना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना कानूनन अपराध है।

इसके अलावा खुली सिगरेट बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना भी दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना भी कानूनन अपराध है।

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