
अमृतसर, 15 सितंबर(राजन): जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-उपायुक्त, अमृतसर ने जिले के सभी संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि Special Intensive Revision (SIR)-2026 के तहत जिन मतदाताओं को उनके नाम अथवा मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित नोटिस जारी किए गए हैं, वे अपने नोटिस में दर्शाई गई निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सुनवाई के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि SIR-2026 की प्रक्रिया के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर ऐसे मामलों की सुनवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिले में 41,032 मतदाताओं के नोटिसों की सुनवाई के लिए निर्धारित स्थानों पर संबंधित मतदाताओं की उपस्थिति अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नोटिस प्राप्त मतदाताओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे निर्धारित सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपने मतदाता रिकॉर्ड के संबंध में अपना पक्ष तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संबंधित मतदाता निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं होता और अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके मामले का निपटारा उपलब्ध रिकॉर्ड तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने मतदाताओं से विशेष रूप से अपील की कि वे सुनवाई की प्रक्रिया को गंभीरता से लें और अपने नोटिस में दर्शाई गई निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर समय पर उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि नोटिस प्राप्त मतदाता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उसके मामले पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी संबंधित मतदाता अपने मतदाता रिकॉर्ड के सही सत्यापन तथा अपने दावे की जांच के लिए निर्धारित सुनवाई में अवश्य शामिल हों।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि SIR-2026 के तहत अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जानी है। इसलिए नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे बिना किसी देरी के अपने नोटिस में दर्शाई गई सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएं।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य SIR-2026 की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा करना है, ताकि योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किए जा सकें तथा मतदाता सूचियों को सही, अद्यतन एवं विश्वसनीय बनाया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक बार फिर सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें तथा चुनाव प्रक्रिया को सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से पूरा करने में जिला प्रशासन को सहयोग दें।
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