
अमृतसर, 29 सितंबरः (राजन): नगर निगम अमृतसर द्वारा बीआरटीएस प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए टेंडर जारी किए थे। उन टेंडरो में बीआरटीएस रूट को डिस्मेंटल करने के वर्क आर्डर जारी होने के उपरांत कार्य शुरू हो गया था। इसको लेकर अमृतसर विकास मंच (रजिस्टर्ड) द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी। जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की डबल बेंच में पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पेश हुए। पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने इस मामले में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। जिस पर इस याचिका पर अब 13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होगी। फिलहाल बीआरटीएस रूट डिस्मेंटल करने के लिए कार्य बंद रहेगा।
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