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पंजाब सरकार ने सेवा केंद्रों के माध्यम से कोरोना प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसी को आवेदन या फॉर्म जमा नहीं पड़ेगा: डिप्टी कमिश्नर

अमृतसर, 14 जुलाई(राजन): पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पंजीकृत निर्माण श्रमिकों या उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे ।
इस बात की जानकारी देते हुए आज यहां डिप्टी कमिश्नर  गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा आज से शुरू की गई इस योजना का लाभ उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिया जाएगा जो स्वयं या उनके परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए और एकांतवास में रहे थे।  उन्होंने कहा कि आवेदक को अपने परिवार के सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट, निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कार्ड और बैंक की एक प्रति के साथ अपने निकटतम सेवा केंद्र पर जाना होगा जहां योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई फॉर्म या आवेदन जमा नहीं करना होगा बल्कि सीधे सेवा केंद्र पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसके लिए सुविधा शुल्क के रूप में 10 रुपये लिए जाएंगे।

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