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हाईकोर्ट ने जे.ई. राजेश शर्मा के तबादले के बाद सस्पेंशन के आदेशों पर लगाई रोक

अमृतसर, 10 सितम्बर (राजन): पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जज रेखा मित्तल द्वारा नगर निगम के जेई राजेश शर्मा के वकीलों द्वारा दर्ज करवाई गई याचिका की सुनवाई सुनने के उपरांत जे.ई. राजेश शर्मा के तबादले तथा बाद में की गई सस्पेंशन के विभागीय आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस केस की अगली सुनवाई 9 मार्च 2021 को होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट द्वारा एक्सईएन विजय धीर के तबादले व विभागीय आदेशों पर भी रोक लगाई हुई है।

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