योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म नंबर 1 जमा करना होगा

अमृतसर, 16 नवंबर : जिला चुनाव अधिकारी घनशाम थोरी ने गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त द्वारा सरूमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए जारी किए गए नए शेड्यूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि मतदाता सूची में पंजीकरण अब 29 फरवरी 2024 तक किया जा सकेगा और इस संबंध में फॉर्म भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के पटवारी के पास जमा कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि प्रारंभिक प्रकाशित मतदाता सूची पर दावे/आपत्तियां 11 अप्रैल तक प्राप्त की जाएंगी तथा मतदाता सूचियों के प्रकाशन की अंतिम तिथि 3 मई, 2024 को की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी योग्य मतदाता शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म नंबर भरना होगा। जिन लोगों को रिवाइजिंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है, वे पास जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आवेदक सिख गुरुद्वारा बोर्ड नियम 1959 के नियम नंबर 3 के तहत सभी शर्तें पूरी करते हैं, वे ही फॉर्म नंबर 1 भर सकते हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि आवेदक की आयु 21 अक्टूबर 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो आवेदक को अपना नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो संलग्न करना होगा, प्रपत्र क्रमांक 1 में स्वघोषणा पत्र भरना होगा तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र संलग्न करना होगा। कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पंजीकृत राष्ट्रीय जनसंख्या का आरजीआई कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज़, सांसद, विधायक सदस्य को विधान परिषद को जारी किए गए दस्तावेजों जैसे आधिकारिक पहचान पत्र आदि में से कोई एक संलग्न करना होगा।
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