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अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी , पुडा ने अवैध कॉलोनियों पर की कार्रवाई, जेसीबी मशीन से कॉलोनीयों को किया गया ध्वस्त

अवैध कॉलोनीयों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी और कर्मचारी।

अमृतसर,16 जनवरी :पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला टाउन प्लानर  गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस उनके द्वारा जारी आदेशों का पालन कर रहे हैं। एडीए के विनियामक विंग द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह उप-मंडल अभियंता (जेएएस), एडीए, अमृतसर और थाना कथुनांगल के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाखरपुरा गांव और कथुनांगल गांव में बनाई जा रही अनधिकृत कॉलोनियों के बाद कार्रवाई की गई और कॉलोनियां ध्वस्त कर दी गईं। 

अवैध कॉलोनियों को PAPRA एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवा दिया

अवैध कॉलोनीयों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी और कर्मचारी।

जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह  ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गांव पाखरपुरा व गांव कथुनांगल में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को PAPRA एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवा दिया है तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अनधिकृत कॉलोनी के मालिक सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

अनधिकृत कॉलोनिया  काटने वाले को 5 से 10 वर्ष तक कैद और 5 करोड़ तक जुर्माना हो सकता

अवैध कॉलोनीयों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी और कर्मचारी।

गुरसेवक सिंह  ने यह भी स्पष्ट किया कि PAPRA अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके तहत कुल 14 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके इलावा और भी एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है।  इसके अलावा पुडा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच की जाती है, काम रोकने के लिए संबंधित अधिनियमों के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं तथा संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

प्लॉट खरीदने से पहले पुडा द्वारा कालोनी के संबंध में जारी की गई अप्रूवल अवश्य लें

जिला टाउन प्लानर  (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कालोनियों जो पुडा विभाग से अप्रूव्ड नहीं हैं, में प्लॉट खरीदने से पहले पुडा द्वारा कालोनी के संबंध में जारी की गई अप्रूवल अवश्य लें। ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इससे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचता और वे परेशानी का कारण नहीं बनते।

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