
अमृतसर,24 मार्च:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आईईएलटीएस और कंसल्टेंसी के कोचिंग संस्थान चलाने के लिए लाइसेंसधारक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस एजेंसी का लाइसेंस नवीनीकरण के लिए था और उसे नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि, लाइसेंसधारक ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है, इस आधार पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
जे.जे.कांस्टलेंटस लाइसेंस किया रद्द
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स जे.जे. कांस्टलेंटस हाइड मार्केट, हुसैनपुरा चौक अमृतसर पंजाब का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि उक्त लाइसेन्सधारी या उसकी फर्म के विरूद्ध किसी अधिनियम/नियम के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त लाइसेन्सधारी/फर्म का स्वामी/प्रोपराइटर प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई भी उक्त लाइसेन्सधारी द्वारा की जाएगी।
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