
अमृतसर, 31 जनवरी:पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक कड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए अमृतसर सिविल अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर (SMO) डॉ. भारती धवन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, यह कार्रवाई पंजाब सिविल सेवा (सज़ा और अपील) नियमावली 1970 के नियमों के तहत की गई है। प्रशासकीय कारणों के चलते हुई कार्रवाई प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) कुमार राहुल (आईएएस) द्वारा जारी पत्र संख्या
1056951 के मुताबिक, डॉ. भारती धवन ( सेवा नंबर
6632) को प्रशासकीय कारणों के चलते सस्पेंड किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की अवधि के
दौरान डॉ. धवन का हैडक्वाटर अब अमृतसर के बजाय ‘डायरेक्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सेक्टर-34, चंडीगढ़’ होगा। सस्पेंशन के दौरान आदेश के पैरा-2 में उल्लेख है कि इस अवधि के दौरान डॉक्टर को सरकारी नियमों और हिदायतों के अनुसार केवल गुजारा भत्ता (Subsistence Allowance) ही देय होगा ।
आदेश की प्रतियां सिविल सर्जन अमृतसर और संबंधित
विभाग के उच्चाधिकारियों को आगामी कार्रवाई और सूचना हेतु भेज दी गई हैं।शहर के स्वास्थ्य हलकों में चर्चा सिविल अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की एसएमओ पर हुई इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि आदेश में ‘प्रशासकीय कारणों’ का हवाला दिया गया है,लेकिन सूत्रों के अनुसार विभाग पिछले कुछ समय से अस्पताल प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों की कार्यप्रणाली पर नजर रख रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी सप्ताह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक अहम वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर के सिविल सर्जन और वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी(एसएमओ) शामिल हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में योजना के क्रियान्वयन, अस्पतालों की भूमिका और प्रशासनिक दिशा- निर्देशों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसे विभागीय स्तर पर गोपनीय माना जा रहा था ।
बताया जा रहा है कि डा. भारती धवन ने इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में हुई चर्चा से संबंधित जानकारियां एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान साझा कर दीं। स्वास्थ्य विभाग ने इस कृत्य को सरकारी कार्यप्रणाली और आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सख्त रुख अपनाया । विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति विभागीय बैठकों की आंतरिक जानकारी मीडिया को देना नियमों के खिलाफ है।
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