
अमृतसर, 18 मार्च(राजन) :पंजाब सरकार के निर्देशों के बाद, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने थाना कॉम्बो के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-रामतीर्थ रोड पर बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को गिरा दिया।
रेगुलेटरी विंग से जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर अमरिंदरजीत सिंह (रेगुलेटरी) विंग ने बताया कि भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार की हिदायतों के मुताबिक, पापरा एक्ट-1995 के तहत गांव ढोलकलां में रामतीर्थ रोड पर शिव पैराडाइजेस के नाम से और गांव वडाला भिट्टेवड़ में मधुबन एस्टेट (एक्सटेंशन) के नाम से बनी बिना इजाज़त कॉलोनी को नोटिस जारी किए गए हैं, और आज उसे गिराने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इन बिना इजाज़त कॉलोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों को नज़रअंदाज़ करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी(ए डी ए )के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि जो गैर-कानूनी कॉलोनियां पुडा डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड नहीं हैं, उनमें प्लॉट खरीदने से पहले, उनमें प्लॉट बेचने के किसी भी ऐड के अनुसार, वे उस कॉलोनी के लिए पुडा से जारी अप्रूवल ज़रूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद गैर-कानूनी कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान न हो और वे उनके लिए परेशानी का सबब न बनें।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें
Amritsar News Latest Amritsar News