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वार्ड 73 के कांग्रेसी पार्षद पर 13 लाख के सिलेंडर गबन के आरोप: गैस एजेंसी मालिक ने कराई FIR

अमृतसर, 16 अप्रैल:अमृतसर पुलिस ने वार्ड नंबर 73 के कांग्रेस पार्षद कुलदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई संदीप गैस सर्विस के मालिक कैप्टन चानन सिंह सिद्धू की शिकायत पर की गई है। पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने गैस एजेंसी में गोदाम कीपर के तौर पर काम करते हुए लाखों रुपये के गैस सिलेंडरों का गबन किया और नकद राशि का भी हिसाब नहीं दिया।

शिकायतकर्ता कैप्टन चानन सिंह सिद्धू ने पुलिस को बताया कि वे 44 वर्षों से भारत पेट्रोलियम की गैस एजेंसी चला रहे हैं। पार्षद कुलदीप सिंह पिछले 10 वर्षों से उनके गोदाम के इंचार्ज थे। एजेंसी मालिक की बीमारी के दौरान मार्च 2026 में जब स्टॉक की जांच की गई, तो इसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं।

जांच करने पर 1262 सिलेंडर कम मिले

जांच के दौरान गोदाम से कुल 1262 गैस सिलेंडर कम पाए गए। इनमें 14.2 किलो वाले 616 सिलेंडर, 19 किलो वाले 576 सिलेंडर और 5 किलो वाले 70 सिलेंडर शामिल थे। इन सिलेंडरों की कुल कीमत लगभग 13,57,600 रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त, कुलदीप सिंह पर करीब 3,59,000 रुपये की नकद राशि का हिसाब न देने का भी आरोप है।

मालिक से मानी थी गलती, नुकसान भरपाई करने का किया था वादा

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, स्टॉक में कमी पाए जाने पर
आरोपी कुलदीप सिंह ने मालिक को लिखित रूप में अपनी गलती स्वीकार की थी। उन्होंने बताया था कि पैसों की जरूरत के कारण उन्होंने यह गबन किया और एक महीने केभीतर नुकसान की भरपाई करने का वादा किया था, जिसे वह पूरा करने में विफल रहे। अमृतसर पुलिस ने मामले की गहन जांच और कानूनी राय (DA Legal) के आधार पर कुलदीप सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 और 318 (4) के तहत थाना गेट हकीमा में FIR दर्ज की है। मामले की अगली जांच सब-इंस्पेक्टर शमशेर सिंह कर रहे हैं।

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