
अमृतसर, 2 जून (राजन):पुड्डा और एडीए ने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए, गांव चाटीविंड में लिंक रोड पर किंग एवेन्यू और एक दूसरी अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और दोनों कॉलोनियों को गिरा दिया। रेगुलेटरी विंग कि अधिकारियों ने बताया कि सरकार की हिदायतों के मुताबिक, भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गांव चाटीविंड में बन रही नई बिना इजाज़त कॉलोनियों को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ 2 जून 2026 को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन बिना इजाज़त कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी होने के बावजूद, उक्त बिना इजाज़त कॉलोनियों के बारे में सफाई देने के बजाय, मौके पर डेवलपमेंट का काम जारी रखा गया, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेशों पर उक्त कार्रवाई की गई।

विभाग ने गांव चाटीविंड में बन रही अवैध कॉलोनी को नोटिस जारी किए थे
रेगुलेटरी विंग ने बताया कि विभाग ने गांव चाटीविंड में बन रही अवैध कॉलोनी को नोटिस जारी किए थे और कई बार कंस्ट्रक्शन का काम रुकवाया गया था, जिसके बावजूद कॉलोनाइजरों द्वारा मौके पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा जा रहा था, जिसके चलते उच्च अधिकारियों द्वारा इस अवैध कॉलोनी को गिराने के आदेश जारी किए गए थे।
पहले भी इस कॉलोनी का विभाग ने तोड़फोड़ की थी
इसके अलावा, चाटीविंड गाँव में डेवलप की गई किंग एवेन्यू के ख़िलाफ़ पहले भी 14/02/2025 को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कॉलोनी के मालिकों ने अब मौके पर फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से नए किए गए डेवलपमेंट के काम को फिर से गिरा दिया गया। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि पपरा एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, अवैध कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उक्त कॉलोनी के तहत आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी के डेवलपर्स के खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।
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