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पंजाब सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा: सालाना फीस बढ़ाने की लिमिट तय की

जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान।

अमृतसर, 3 जून:पंजाब सरकार ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। साथ ही पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार कानून लेकर आ रही है, जिसके तहत अब प्राइवेट स्कूल साल में ज्यादा से ज्यादा 5 फीसदी फीस ही बढ़ा पाएंगे।

इतना ही नहीं, जिन स्कूलों ने पिछले 3 सालों में 15 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त फीस पेरेंट्स को वापस भी करनी पड़ेगी। सीएम मान ने बताया कि इसके लिए सरकार सख्त कानून लेकर आएगी। यह नियम सभी तरह की फीस पर लागू होगा। सरकार का दावा है कि यह पूरे भारत में सबसे सख्त कानून होगा। आने वाले विधानसभा सत्र में यह कानून लाया जाएगा। कैप्टन सरकार की ओर से लाए गए कानून को कैंसिल करेंगे। अमृतसर में हुई घटना के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।

सीएम मान ने कहा कि फीस बढ़ोतरी संबंधी जो भी शिकायतें अब तक डीईओ कार्यालय में आई हैं, उनकी जांच की जाएगी। साथ ही यदि कोई खामी पाई जाती है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें इससे संबंधित सारी जानकारी पहले साझा करनी होगी।

सीएम मान ने कहा कि हम जो कानून लेकर आ रहे है, वह पंजाब में सारे स्कूल, जिसमें नेशनल व इंटरनेशनल स्कूल हैं, पर भी लागू होंगे। एक-दो दिनों में इस संबंधी ऑर्डिनेंस आ जाएगा। उसके बाद मानसून सेशन में इस बारे में कानून लाया जाएगा।

सीएम ने बताया कि स्कूल अब किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे। इसके लिए हर साल स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। सीएम ने कहा- हम एक विस्तृत कानून लेकर आ रहे हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। उनकी राय के आधार पर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2026 के अध्यादेश में संशोधन किया जाएगा।

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