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हाईकोर्ट ने जोबनप्रीत की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया: तुरंत रिहा करने के आदेश

थाने में बिक्रम गठिया पुलिस अधिकारी के साथ बहस बाजी करते हुए।

अमृतसर, 3 जून :पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के साथी जोबनप्रीत की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी तय कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं की गई थी।

जोवन प्रीत को थाने से छुड़ाने का प्रयास करने के आरोप में बिक्रम सिंह मजीठिया के मिला एफ फिर दर्ज की।आज अमृतसर जिला कोर्ट ने अमृतसर ग्रामीण पुलिस को आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर मजीठिया के वकीलों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वे मामले में कानूनी कार्रवाई और पैरवी कर सकें।

मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। याचिका में कहा गया कि मजीठा थाना के एसएचओ फिर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।ये विवाद मजीठिया के साथी से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया था। पुलिस का आरोप है कि बिक्रम मजीठिया मजीठा पुलिस थाने पर हमला कर आरोपी को छुड़ा ले गए। साथ ही रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद अमृतसर पुलिस ने मजीठिया और उनके साथियों पर केस दर्ज किया।

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