
अमृतसर, 13 जून(राजन): अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुड्डा के टाउन प्लानिंग रेगुलेटरी विंग द्वारा बुलडोजर चलाकर अजनाला रोड पर गांव दलम, कुकरांवाला और गग्गोमहल में बन रही 4 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को गिरा दिया। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार की हिदायतों के मुताबिक, गांव दलम, कुकरांवाला और गग्गोमहल में बन रही नई बिना इजाज़त कॉलोनियों को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके काम रुकवा दिया गया है और उनके खिलाफ 12/06/2026 को गिराने की कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि इन बिना इजाज़त वाली कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी होने के बावजूद, इन बिना इजाज़त वाली कॉलोनियों के बारे में कोई जानकारी देने के बजाय, मौके पर डेवलपमेंट का काम जारी रखा, जिसके तहत पुलिस की देखरेख में बड़े अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई।

इसके अलावा, अजनाला रोड पर गांव दालम में बनी अवैध कॉलोनी के खिलाफ पहले भी 09/01/2026 को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कॉलोनी के मालिकों ने अब मौके पर फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था, जिसके चलते नए किए गए डेवलपमेंट के काम को फिर से तोड़ दिया गया।
उन्होंने यह भी साफ किया कि पपरा एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, बिना इजाज़त वाली कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर इन कॉलोनी के तहत आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।
ADA के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि वे PUDA डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, प्लॉट बेचने से जुड़े किसी भी ऐड में PUDA से उस कॉलोनी के लिए जारी अप्रूवल ज़रूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों की डिटेल्स ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का सबब न बने। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अपील की है कि ज़िले में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले PUDA डिपार्टमेंट से ज़रूरी अप्रूवल लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए।
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