जिले में अब तक आए 2900 कोरोना पाजीटिव मरीज
अमृतसर, 18 अगस्त (राजन): गुरू नगरी में कोविड-19 महामारी का कहर तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को जहाँ जिले में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है वहीं 47 नये कोरोना संक्रमित मामले भी सामने आए हैं।
सिवल सर्जन कार्यालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार 73 वर्षीय अरजिंदर सिंह निवासी कोट बाबा दीप सिंह और 60 वर्षीय नीलम निवासी गोकुल विहार बटाला रोड की कोरोना के चलते मौत हो गई है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 24 नये कोरोना पॉजीटिव मामले पाए गए हैं जबकि पहले से कोरोना पॉजीटिव पाए गए मरीजों के सम्पर्क में आने से 23 कोरोना केस सामने आए हैं।
अमृतसर में नये आए कोरोना पॉजीटिव केसों में कबीर नगर, संत एवीन्यू, रोज एवीन्यू, इम्पीरीयल सिटी लोहारका, दशमेश एवीन्यू, तुंग बाला, कंवर एवीन्यू, चौंक बाबा साहिब, शास्त्री नगर, बसंत एवीन्यू, जोडा फाटक अजनाला, फेयरलैंड कालोनी, वी.पी.ओ. वल्ला, कर्मपुरा अजनाला, नागकला, पवन नगर, 53 वार्ड नंबर अजनाला, वृंदावन गार्डन, ग्रीन फील्ड मजीठा रोड, गांधी नगर बटाला रोड़, राजेश नगर, पुतलीघर से 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं।
इसके इलावा पहले से कोरोना पाजीटिव पाए गए मरीजों के सम्पर्क में आने से गुजरावाला गिलवाली गेट से 3, मुस्तफाबाद 2, टैगोर एवीन्यू 2, हरगोबिंद एवीन्यू 2, आरपीएफ बैरक 2, मोहन नगर सुल्तानविंड रोड 1, ग्रीन एवीन्यू 1, दशमेश एवीन्यू 1, भगतांवाला से 1, कत्थूनंगल से 1, लाहोरी गेट से 1, फ्रैंड्स कालोनी से 1, वी.पी.ओ. अजनाला से 1, ग्रीन फील्ड मजीठा रोड से 1 और संत नगर वेरका से 1 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं।
कोरोना काल के चलते अमृतसर में अब तक 2900 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमे से 2273 मरीजों के सही होने के उपरांत उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घरों में भेजा जा चुका है। इस समय जिले में 511 एक्टिव केस हैं जबकि 2 मरीजों की मौत हो जाने के चलते अब गुरू नगरी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 115 हो गई है।
270 घरों में 567 लोग क्वारंटाइन
इस वक्त शहर के 270 घरों में 567 लोग क्वारंटाईन हैं। शहर के 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा एडिशनल कमिश्नर संदीप रिशी को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार शहर के 20 सेक्टरों में जिन घरों में लोगों को होम क्वारंटाईन किया हुआ है सेक्टर मजिस्ट्रेट व उनकी टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं।
जिले की म्यूंसीपल सीमाओं अंदर रात का कर्फ्यू लागू
ज़िला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने पंजाब सरकार के ग्रह और न्याय मंत्रालय की तरफ से अनलाक-3 संबंधी जारी दिशा-निर्देशों तहत फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते जिला अमृतसर की म्यूंसीपल सीमाओं अंतर्गत 18 अगस्त 2020 से कुछ नई रोकें लगाई हैं।
इन रोकों के अंतर्गत जिले की म्यूंसीपल सीमाओं के अंदर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ़्यू लागू किया गया है। हालाँकि इस समय दौरान ज़रूरी गतिविधियों, जिनमें मल्टीपल शिफ्टें, राष्ट्रीय और राज मार्गों पर व्यक्तियों और वस्तुओं की मूवमैंट, कार्गो की अनलोडिंग पर लोगों की तरफ से बसों, रेल गाड़ियों और हवाई जहाजों के द्वारा अपने टिकानों पर पहुँचने के लिए सफ़र करने पर यह पाबंदी लागू नहीं रहेगी। इसी तरह सभी इंडस्टरियां भी 2-3 शिफटों में खुली रहेंगी।
रैस्टोरैंट, होटल और अन्य मेज़बानी इकाईयां शाम 8.30 बजे तक खुल सकेंगी। इसी तरह दुकानें और शापिंग माल शाम 8 बजे तक खुलेंगी जबकि शापिंग मालों में स्थित रैस्टोरैंट शाम 8.30 बजे तक खुल सकेंगे। इसके इलावा शराब के ठेके रात 8.30 बजे तक खुलेंगे। हुक्मों के उल्लंघन की सूरत में सख़्त कानूनी कार्यवाई की जाएगी। यह आदेश अगले हुक्मों तक लागू रहेंगे।