
अमृतसर,28 जून (राजन):पंजाब में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है।हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की एक्साइज पॉलिसी के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई के बाद शराब के ठेकों के अलाटमैंट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए मामले पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है।पंजाब सरकार की ओर से जारी की गई एक्साइज पॉलिसी 2022-2023 को 4 लोगों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए पंजाब में शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छोटे शराब कारोबारियों को हानि होगी ।