अमृतसर, 30 जुलाई (राजन):पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम कमिश्नरऔर जिला स्तर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) जारी करने और कॉलोनियों के लाइसेंस मंजूरी देने का अधिकार दिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि नगर निगमों के कमिश्नर और एडीसी को सीएलयू और कॉलोनियों के लेआउट के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब जिला स्तर पर सीएलयू की स्वीकृति और बिल्डिंग प्लान के मुद्दों का निपटारा किया जाएगा। इस कदम से न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी।मंत्री ने कहा कि माननीय सरकार बिना किसी देरी और आसानी से लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। डॉ. निज्जर ने विभाग के सभी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी अवैध कॉलोनी के निर्माण की अनुमति नहीं देने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अवैध/अनधिकृत कॉलोनी विकसित नहीं होने दी जाए। उन्होंने कहा कि सीएलयू और बिल्डिंग प्लान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि जिला स्तर पर ही सेवाओं की प्रक्रिया और वितरण आसानी से किया जा सके। उन्होंने लोगों से अवैध कॉलोनियों में अपनी आजीविका बर्बाद नहीं करने की भी अपील की।शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए, कमिश्नर नगर निगम और एडीसी सप्ताह में एक दिन, अधिमानतः गुरुवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक और महीने के एक निश्चित दिन पर सभी के साथ नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे।अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत शिकायत कंपो में जाकर शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस दिन कोई कार्यालय दौरा या बैठक नहीं होगी।
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