अमृतसर,16 मई(राजन):कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार धान/बासमती एवं केसर की अन्य फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज, किसानों को फसलों में डालने के लिए गुणवत्तापूर्ण शाकनाशी, फफूंदनाशी/कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराना, उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, मुख्य कृषि अधिकारी, जतिंदर सिंह गिल के नेतृत्व में अमृतसर जिले के सभी खाद, कीटनाशक और बीज विक्रेताओं के साथ एक मीटिंग की गई।
बैठक के दौरान, जिला मुख्य कृषि अधिकारी, अमृतसर, जतिंदर सिंह गिल ने जिला समूह डीलरों को कीटनाशक अधिनियम, 1968/उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और बीज अधिनियम, 1966 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और कीटनाशकों/उर्वरक को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बीज/बीज की खरीद/भंडारण तथा कीटनाशक/उर्वरक/बीज की बिक्री के समय किसान को बिल देना अनिवार्य है। बैठक के दौरान कृषि अधिकारी ब्लॉक वेरका सीनियर हरप्रीत सिंह ने डीलरों को निर्देश दिए कि वे सभी दुकानों व कंपनियों को अपने लाइसेंस में दर्ज कराएं और स्वीकृत गोदामों में ही कीटनाशक/उर्वरक/बीज का स्टॉक करें। इस मौके पर कृषि विकास अधिकारी (बीज) रछपाल सिंह बंडाला ने कहा कि सभी बीज विक्रेता बीज अधिनियम के तहत अधिकृत/अधिसूचित किस्मों की ही बिक्री सुनिश्चित करें और किसी भी अनधिकृत किस्म की बिक्री न करें। गुरप्रीत सिंह, कृषि विकास अधिकारी (सराय) ने खाद्य अधिनियम में नई अधिसूचना के बारे में डीलर को जानकारी दी। मीटिंग के दौरान गुरप्रीत सिंह, कृषि विकास अधिकारी (पी.पी.) ने डीलर को बताया कि सभी कंपनियों का अधिकार पत्र दुकान में दर्ज होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनाधिकृत शाकनाशी, कवकनाशी/कीटनाशक की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर गुरजोत सिंह गिल कृषि विकास अधिकारी ब्लॉक वेरका, परजीत सिंह औलख कृषि विकास अधिकारी आदि अधिकारी व दीपक शर्मा प्रदेश अध्यक्ष पेस्टीसाइड यूनियन, सुभाष कुमार (कमल पेस्टीसाइड), रूप लाल (अमृतसर पेस्टीसाइड), बिक्रम कटारियन (भोले शंकर कृषि स्टोर) आदि डीलर मौजूद थे।
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