
अमृतसर, 2 मार्च(राजन):सेशंस जज अमृतसर कोर्ट ने कुलदीप सिंह उर्फ ईशू के मर्डर केस में गुरदीप सिंह उर्फ गांधी को दोषी मानते हुए इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की कोशिश करने पर भी तीन साल की सज़ा सुनाई गई है।
ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों के मुताबिक, 11 सितंबर, 2023 को रात करीब 8 बजे हरपाल सिंह अपना ऑटो-रिक्शा चला रहा था और कुलदीप सिंह उर्फ ईशू उसके साथ बैठा था। जब वे जी.टी. रोड, छेहरटा पर ढिल्लों बस स्टैंड के पास पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने कुलदीप सिंह को ऑटो से बाहर निकाला और उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घायल को तुरंत सिविल हॉस्पिटल, अमृतसर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मेडिकल जांच में मौत की वजह गंभीर चोटें और अंदरूनी ब्लीडिंग बताई गई। जांच के दौरान, आरोपी को 3 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हथियार बरामद नहीं हो सका, लेकिन कोर्ट ने चश्मदीदों और मेडिकल सबूतों को भरोसेमंद मानते हुए आरोपी को दोषी पाया।
प्रॉसिक्यूशन ने मौत की सज़ा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को बहुत रेयर केस न मानते हुए उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।यह फैसला जुर्म के खिलाफ कानून की सख्त भूमिका और लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास दिखाता है।
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