अमृतसर,5 सितंबर (राजन): लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी द्वारा 4 सितंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर को राहत देने वाले वन टाइम सेटलमेंट(OTS) पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बता दें कि लोकल बॉडीज विभाग द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज-पेनल्टी की माफी का जो फेसला किया गया था वह 24 घंटे से भी कम समय में वापिस हो गया है ।इस संबंधी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से नोटीफिकेशन 4 सितंबर को शाम को जारी किया गया था जिसके मुताबिक 2013 से लेकर अब तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर तक जमा करवाने पर 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पेनल्टी की छूट दी गई थी लेकिन यह फैसला लागू होने से पहले ही उस पर रोक लगा दी गई है।जिसे लेकर सूचना सरकार द्वारा सभी नगर निगमों को भेज दी गई है। जिसमें पहले नोटीफिकेशन की कॉपी अनजाने में भेजने की बात कही गई है।जहां तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज-पेनल्टी की माफी का फेसला है, उसे लेकर पुनर्विचार किया जा रहा है।
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