Breaking News

18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं का मतदान के लिए पंजीयन कराया जाए: जिला निर्वाचन अधिकारी

अमृतसर, 24 नवंबर :आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-उपायुक्त  घनशाम थोरी द्वारा जिले के सभी ईआरओ, ईईआरओ और सेक्टर अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एक जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के सरसरी शुद्धिकरण के संबंध में मतदाता सूची के सरसरी शुद्धि का कार्य 9 दिसंबर 2023 तक चलेगा।  उन्होंने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के हो जायेंगे, उनसे दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।  उन्होंने सभी ईआरओ को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अधिक से अधिक संख्या में 18-19 वर्ष के युवाओं का पंजीकरण करने को कहा।  इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा गुरुद्वारा कमेटी  के वोटों को लेकर अपने-अपने कार्यालयों के बाहर नोटिस लगायें ताकि आम जनता को मतदान की तारीखों की जानकारी हो सके।इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप टीम को जिले के हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तकनीकी कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अधिक से अधिक स्वीप कार्यक्रम चलाने को कहा। उन्होंने जिले के युवा मतदाताओं, विशेषकर उन लोगों से अपील की जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे अपना वोट डालें और आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें।  उन्होंने कहा कि यदि किसी का वोट नहीं बना है तो वह फार्म नंबर 6 भरकर नया पंजीकरण करा सकता है और यदि कोई वोट डालना चाहता है तो फार्म नंबर.  7, विवरण में संशोधन/विकलांग के रूप में चिह्नित करने/निवास परिवर्तन या प्रतिस्थापन मतदाता कार्ड के लिए फॉर्म नं.  8 और मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए फॉर्म नंबर 6बी भर सकते हैं। 

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें

https://twitter.com/AgencyRajan

About amritsar news

Check Also

पंजाब की नगर निकायों के चुनाव में हो रही देरी के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी

अमृतसर,25 जुलाई:पंजाब की नगर निकायों के चुनाव में हो रही देरी के मामले में दायर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *