अमृतसर,15 दिसंबर(राजन):अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सह कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अमृतसर शहर मनमोहन सिंह औलख ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की धारा 144के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे मैरिज पैलेस और रिसॉर्ट पर डीजे चलाने पर पाबंदी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि शोर को नियंत्रित करना जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। शादी, पार्टी या अन्य कार्यक्रमों के दौरान डीजे बजाने से सार्वजनिक अशांति और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे सरकारी तथा गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 16.12.2023 से 14.03.2024 तक लागू रहेगी।
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