Breaking News

मैरिज पैलेस और रिसॉर्ट पर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक डीजे चलाने की पाबंदी के आदेश

अमृतसर,15 दिसंबर(राजन):अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सह कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अमृतसर शहर मनमोहन सिंह औलख ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की धारा 144के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे मैरिज पैलेस और रिसॉर्ट पर डीजे चलाने पर पाबंदी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि शोर को नियंत्रित करना जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।  शादी, पार्टी या अन्य कार्यक्रमों के दौरान डीजे बजाने से सार्वजनिक अशांति और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे सरकारी तथा गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है।  इसलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है।  यह निषेधाज्ञा दिनांक 16.12.2023 से 14.03.2024 तक लागू रहेगी।

” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

About amritsar news

Check Also

रेड क्रॉस अमृतसर ने बेसहारा महिलाओं के लिए शुरू किया साझा घर:पवनीत सिंह और मनीष अरोड़ा के सहयोग से साकार हुआ सपना

रेडक्रॉस की बैठक को संबोधित करते डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी।  अमृतसर, 4 जुलाई(राजन):जरूरतमंदों की मदद …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *