अमृतसर,18 जनवरी : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) के चुनाव को लेकर20 और 21 जनवरी को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।जिसके तहत सभी बूथ लेवल अधिकारी 21 अक्टूबर 2023 तक 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केशधारी सिख आवेदकों को वोट बनाए जाएंगे । इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने जिले के सभी रिटर्निंग पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि वे घर-घर जाकर वोट दर्ज करें ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जिले में समूह 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त समूह बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मतदान केंद्रों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए अधिकतम संख्या में वोट बनाए जाएं । 20 और 21 जनवरी 2024 को मत बनाने होगे सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहेंगे और मतदाता सूची से सिख मतदाताओं की पहचान कर घर-घर जाकर उनसे फॉर्म एकत्र करेंगे और प्राप्त फॉर्म (केशधारी सिखों के लिए) का नियम 3(1) के साथ वेरीफिकेशन करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रपत्र पर आवेदक की एक ताजा रंगीन फोटो स्वप्रमाणित होगी तथा आवेदक के पहचान पत्र दस्तावेज की एक प्रति संलग्न की जायेगी। बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा फॉर्म का वेरीफिकेशन करने के लिए विधानसभा निर्वाचक नामावली से आवेदक का नाम, संबंधित आवेदक का मकान नंबर और वोटर कार्ड नंबर का पता लगाकर बीएलओ को आवेदन करना होगा। वेरीफिकेशन रिपोर्ट में फॉर्म पर लिखा जाना है जिन मतदाताओं का नाम पहले से ही विधानसभा सूची में दर्ज है, उन्हें घर-घर जाकर वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है।जिन आवेदकों का नाम विधानसभा सूची में भी नहीं है, उनके गुरुद्वारा मतदाता सूची फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म नं. 6 की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। वेरिफिकेशन करेंगे तो गुरुद्वारा वोटर लिस्ट फॉर्म का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा।उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के दिन एवं उसके बाद प्रत्येक दिन (दैनिक आधार पर) प्रत्येक पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा मतदान केन्द्रों के प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी से प्रतिदिन संवाद करेगा तथा बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से जाकर प्राप्त करेगा। होय प्रपत्र एकत्रित करेंगे तथा ग्रामवार अपना रजिस्टर संधारित करेंगे। थोरी ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस विशेष अभियान के बारे में घोषणा की जाये ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों (नियम 3(1)) से प्राप्त प्रपत्रों को सत्यापन के बाद संबंधित सेक्टर अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से एकत्र किया जाएगा, जहां ऐसे प्रपत्र निर्वाचन कानूनगो द्वारा एकत्र किए जाते हैं। और चुनाव सेल स्टाफ बोर्ड चुनाव को निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार वितरित किया जाएगा और इस कार्यालय के नोटिस के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगा। इस बैठक में मुख्य प्रशासक पुड्डा रजत ओबराय, एसडीएम बाबा बकाला अमनदीप सिंह, सहायक आयुक्त जनरल अमनदीप कौर, तहसीलदार परमजीत सिंह गोराया के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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