अमृतसर, 27 जनवरी : शहरो में रहने वाले लोगों को पंजाब सरकार ने घर बनाने संबंधी नियमों में राहत दी है। अब उन्हें 500 वर्ग गज़ तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों को मंजूरी के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जबकि उन्हें स्व- तस्दीक करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने ‘ पंजाब म्युंसिपल बिलडिंग बायलाज-2018’ में संशोधन किया गया है। इस नियम के बाद उन्हे नक्शों को किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेजने की बजाय सीधे तौर पर आर्किटेक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जाएगी।इसमें मालिक और आर्किटेक्ट की तरफ से दिए जाने वाले स्व- घोषणा पत्र में कुछ शर्तें दर्ज की गई हैं। जिससे यह तस्दीक होगा कि उप-नियम की पालना की जा रही है और जो दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, उन नियमों के मुताबिक हैं। इसके उपरांत ही नगर निगम का बनता टैक्स निगम को ऑनलाइन जमा करवा दिया जाएगा। सीएम भगवंत मान की तरफ से इस नियम को मंजूरी दे गई है।
90 फीसदी मकान 500 वर्ग गज से छोटे
राज्य के शहरी एरिया के लोगों के लिए यह राहत की खबर है। क्योंकि शहरी एरिया के 90 प्रतिशत से अधिक रिहायशी मकान या घर 500 वर्ग से कम है। ऐसे में हजारों परिवारों को इससे फायदा मिलेाग। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। वहीं, इससे लोगों के समय में बचत होगी। वहीं, सरकार को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में उनका भी फायदा होगा।
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